सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देने की समय सीमा क्या है?
सामान्य मामलों में सूचना 30 दिनों के भीतर देनी होती है, लेकिन यदि मामला 'जीवन और स्वतंत्रता' से जुड़ा हो, तो 48 घंटों में सूचना देना अनिवार्य है।

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