नगरपालिकाओं के लिए 'वार्ड समितियों' (Ward Committees) का गठन कितनी जनसंख्या पर अनिवार्य है?
संविधान के अनुच्छेद 243-S के अनुसार, 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है।

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