भारत के संचित निधि (Consolidated Fund) से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है?
अनुच्छेद 266 के अनुसार, संचित निधि से धन केवल संसद द्वारा पारित कानून (विनियोग विधेयक) के माध्यम से ही निकाला जा सकता है।

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